Aay Praman Patra Uttarakhand / आय प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो एक व्यक्ति की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। Uttarakhand का राजस्व विभाग राज्य सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करता है। इस लेख में, हम उत्तराखंड में आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दिशा-निर्देशों को देखेंगे।
आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लाभ –
आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:
- यह प्रमाण पत्र सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए नागरिक की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है।
- आय प्रमाण पत्र शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, भारत में पेंशन प्राप्त करने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए कार्य करता है।
- कृषि आय प्रमाण पत्र बैंकों में ऋण प्राप्त करने में मदद करता है।नोट: इसके अलावा, कृषि आय भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आयकर दाखिल करने से छूट है।
- नोट: इसके अलावा, कृषि आय भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आयकर दाखिल करने से छूट है।
पात्रता/ Eligibility
कोई भी व्यक्ति जो कार्यरत है और उत्तराखंड का निवासी है, उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज़/ Documents
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:
- पहचान प्रमाण: वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड।
- एड्रेस प्रूफ: राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस।
- जन्मतिथि प्रमाण: स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र।
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/ Self-declaration certificate।
- वेतन पर्ची, यदि कार्यरत हैं तो।
- सभी स्रोतों से आय विवरण।
- आय से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज, (वैकल्पिक)।
Aay praman patra uttarakhand के लिए आवेदन करना
उत्तराखंड राज्य में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- Step 1: उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- Step 2: पोर्टल से आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए “डाउनलोड” विकल्प पर क्लिक करें। संदर्भ के लिए प्रपत्र नीचे भी पुन: प्रस्तुत किया गया है:
- Step 3: आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें और निर्धारित दस्तावेज संलग्न करें। आवेदक द्वारा दर्ज किए जाने वाले विवरण नीचे लिखी हैं:
- आवेदक का पूरा नाम
- पिता या पति का नाम
- माता का नाम
- आवेदक की मासिक आय
- आवासीय पता
- Contact Number
- Step 4: विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को निकटतम CSC केंद्र में जमा करना होगा।
- Step 5: भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी CSC केंद्र में जमा करने के बाद, आवेदन संख्या मिल जाएगी।
- Step 6: फिर, आवेदन को वेरिफिकेशन के लिए तहसीलदार को भेज दिया जाएगा।
नोट: अंत में, संबंधित प्राधिकारी आवेदन की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को आय प्रमाण पत्र जारी करेगा।
आधिकारिक वेबसाइट edistrict.uk.gov.in
इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड यहाँ क्लिक करें
Question & Answers
Uttarakhand Aay Praman Patraकैसे बनाएं?
आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.uk.gov.in है। आवेदक आसानी से पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है। पोर्टल से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है? पोर्टल से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 1800-3000-3468 है।
Aay Praman Patra की वैधता कितनी होती है?
हर छ: माह बाद बनने वाले आय प्रमाण पत्रों के लिए भटकते आवेदकों की परेशानियों को देखते हुए शासन ने आय प्रमाण पत्र की अवधि 6 माह से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है।
आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें up?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आय / इनकम प्रमाण पत्र डाउनलोड । Income certificate download
- आय प्रमाण पत्र हेतु सर्वप्रथम यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट आधिकारिक पोर्टल पर जायें।
- होम पेज पर आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करें।
- आय प्रमाण पत्र (Income certificate) का एप्लीकेशन संख्या भरें।
- स्टेटस देखने हेतु सर्च पर क्लिक करें।
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