Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme एक इक्विटी बचत योजना हैं। जो कर लाभ प्रदान करती है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना छोटे निवेशकों की घरेलू पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए शुरू की गई थी।
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2012-13 में केंद्रीय बजट द्वारा Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme RGESS की घोषणा की गई थी। और 2013-14 में इसको बढ़ाया गया।हलाकि यह एक टैक्स सेविंग स्कीम है। यह विशेष रूप से नए निवेशकों के लिए बनाया गया है, जिनके पास प्रतिभूति बाजार में बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है। और जिनकी प्रति वर्ष उनकी सकल आय एक निश्चित राशि से कम है।
इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रतिभूति बाजारों में खुदरा निवेशकों के आधार का विस्तार करना और बदले में वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता लाना है। यह देश में इक्विटी निवेश की संस्कृति को जन्म देते हुए बचत के प्रवाह को प्रोत्साहित करके घरेलू पूंजी बाजार में सुधार को प्रोत्साहित करता है।
जब योजना शुरू की गई थी तब आय सीमा 2012-13 में 10 लाख रुपये रखी गई थी। 2013-14 में इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। आयकर अधिनियम की धारा 80CCG के तहत, निवेशक किसी वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि की 50 प्रतिशत कटौती कर सकते हैं, जिसमें उनकी कर योग्य आय से प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50,000 रुपये तक का निवेश के लिए होता है।
इस योजना के तहत कर कटौती नए खुदरा निवेशकों के लिए है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
आयकर अधिनियम, 1961, धारा 80CCG के तहत, “एक इक्विटी बचत योजना के तहत निवेश के संबंध में कटौती” का कर लाभ पेश किया गया था। यह “योग्य प्रतिभूतियों” में INR 50,000 तक के निवेश के साथ “नए खुदरा निवेशकों” को लाभान्वित करता है। इन निवेशकों की कुल आय 12 लाख रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
धारा 80CCG में – निवेशकों को एक वर्ष में कर योग्य आय से निवेशित राशि की 50 प्रतिशत कटौती की अनुमति है। यह लाभ धारा 80सी के तहत मिलने वाली कटौती के अतिरिक्त है।
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अपना डीमैट खाता विवरण या डीमैट संख्या और डीपी आईडी/ (demat account details Demat A/C and DP ID) प्रदान करें।
निवेशक को आईपीओ / एनएफओ आवेदन पत्र में डीमैट खाता विवरण अर्थात डीमैट खाता संख्या और डीपी आईडी/ (Demat Account Number and DP ID in the IPO / NFO application form) का उल्लेख करना होगा।
पूंजी बाजार में किए गए किसी भी अन्य निवेश की तरह, यह योजना भी बाजार जोखिम के अधीन है।
जोखिम निवेश आधार का विस्तार करके पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है। निवेश करने से पहले अच्छी वित्तीय सलाह लें।
Sarkari Yojna/ सरकारी योजना सूची 2022
पहले वर्ष में, एक निवेशक को जितनी बार चाहें उतनी बार निवेश करने की अनुमति दी जाती है। बाद के वर्षों में किए गए निवेश कर छूट के लिए योग्य नहीं हैं।
यदि आपको इस से जुडी किसी अन्य जानकारी के बारे में जानना हैं तो कमेंट करके अवश्य बताये।
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धन्यवाद ।
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